अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का निवेश व प्लॉट ना खरीदें नागरिक : जेपी खासा
टोहाना / 19 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिला नगर योजनाकार जेपी खासा ने बताया कि शहर टोहाना में हिसार रोड पर राधा स्वामी सत्संग घर के सामने एवं न्यूकम फैक्ट्री के साथ लगती भूमि मौजा टोहाना के खसरा नंबर 455//17, 18, 23, 24, 356//18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 360//1, 2, 3 व 4 इत्यादि में नक्शा बनाकर अवैध रूप से प्लाटों की बिक्री की जा रही है, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर भी आ रही है। उन्होंने आमजन मानस को सूचित करते हुए बताया कि उक्त भूमि में भूमि मालिकों द्वारा कॉलोनी काटने का किसी भी प्रकार का विभागीय लाइसेंस नहीं लिया गया है तथा नक्शे में दिखाई गई कॉलोनी पूर्णतय: अवैध है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर में किसी भी प्रकार का प्लाट ना खरीदें।
डीटीपी खासा ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध कॉलोनी काटने वाले के विरूद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा अवैध रूप से किए गए निर्माण को हटाया जाएगा। उन्होंने आमजन मानस से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रोपर्टी डीलर के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनी में प्लाट ना खरीदें तथा ना ही किसी प्रकार का निवेश करें। नागरिक प्लॉट खरीदने से पूर्व कॉलोनी के वैध होने की जानकारी जिला नगर योजनाकार कार्यालय (दूरभाष नंबर 01667-230405) से प्राप्त करें।