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कार्यस्थलों पर महिला उत्पीडऩ रोकने के लिए है विशेष अधिनियम

हमीरपुर / 09 दिसंबर / न्यू सुपर भारत

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरुक करने तथा उन्हें इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाने के लिए वीरवार को हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के सम्मेलन हॉल में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता एसडीएम डॉ. चिरंजी लाल चौहान ने की। कार्यशाला में विभिन्न विभागों की आंतरिक शिकायत समितियों की महिला सदस्यों के अलावा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कार्यस्थल पर इनका यौन उत्पीडऩ रोकने के लिए वर्ष 2013 में एक विशेष अधिनियम लागू किया गया है। इसमें महिला सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल किए गए हैं तथा यौन उत्पीडऩ के दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।

एसडीएम ने बताया कि यदि कार्यस्थल पर किसी महिला का यौन उत्पीडऩ होता है तो वह इसकी शिकायत उस कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष कर सकती है।

कार्यशाला के दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई की अध्यक्ष रेखा शर्मा और सहायक जिला न्यायवादी आशुतोष परमार ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी एचसी शर्मा ने मुख्य अतिथि, सभी वक्ताओं तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण चंद ने कार्यशाला का संचालन किया।

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