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उपायुक्त कार्यालय से लोअर बाजार तक यह आदेश लागू रहेंग

शिमला / 01 अगस्त / न्यू सुपर भारत

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि शिमला शहर के माल रोड क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैलियों, प्रदर्शनों, नारेबाजी एवं शस्त्र के साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश छोटा शिमला, कनेडी हाउस एवं रिज तक लागू होंगे। इसके अतिरिक्त रेंडवज़ रेस्तरां से रिवोली सिनेमा के दायरे में, स्कैंडल प्वाईंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला चैक, राजभवन से ओकओवर तक, सम्पर्क मार्ग कार्ट रोड से मझीठा हाउस, सीपीडब्ल्यूडी आॅफिस से चैड़ा मैदान तक तथा 50 मीटर पुलिस गुमटी समीप उपायुक्त कार्यालय से लोअर बाजार तक यह आदेश लागू रहेंग

उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में प्रदर्शन करने के लिए पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से लेनी अनिवार्य होगी तथा यह आदेश 01 अगस्त, 2022 से दो माह के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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