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नेशनल ओपन स्कूल की परीक्षा के लिए धारा 144 लागू

झज्जर / 5 अप्रैल / न्यू सुपर भारत

जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक की आगामी 30 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा के लिए जिला में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।


कैप्टन शक्ति सिंह ने आगामी 30 अप्रैल तक दोपहर 2.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक होने वाली परीक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के समीप बिना उद्देश्य पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।

साथ ही परीक्षा के दौरान केंद्र के 200 मीटर दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगे। ड्यूटी पर तैनात कर्मी व लाठी के सहारे चलने वाले दिव्यांगजन तथा विभिन्न प्रतीकों का प्रदर्शन करने वाले समुदायों को नियमों में छूट रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इंडियन पेनल कोड की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

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