राइट टू सर्विस : आस से मिला नागरिकों को ऑटो अपील का अधिकार

बहादुरगढ़ / 13 सितंबर / न्यू सुपर भारत
खुशहाल हरियाणा-समृद्ध हरियाणा थीम के साथ वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा निरन्तर सुशासन की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक और नई पहल करते हुए आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया है। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए आस पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी व्यक्ति का कार्य राइट टू सर्विस अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में नहींं होने पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेंट अथॉरिटी में चला जाएगा।
अपीलेंट अथॉरिटी के दायरे में भी काम नहीं होने पर आवेदन आगे वरिष्ठï अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होने पर आवेदन स्वत: ही राइट टू सर्विस कमीशन के पास आ जाएगा। यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह,पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाए हैं।
एसडीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों की 546 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में नोटिफाई की हुई हैं। आमजन को ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से तथा कुछ ऑफलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैंं। आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है।
एसडीएम ने सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेंट अथॉरिटी में चला जाएगा। हर स्तर पर निर्धारित समयावधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होंगे।
एसडीएम ने कहा कि राइट टू सर्विस के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का समयबद्घ लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का सेवा दायित्व है। उपमंडल स्तर पर कार्यरत सभी विभागों को अपने-अपने कार्यालयों के बाहर सेवा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जन जागरूकता के लिए विभागीय सेवाओं का उल्लेख करना आवश्यक है।