सोलन / 14 मई / एन एस बी न्यूज़
उपायुक्त सोलन केसी चमन ने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत सोलन जिला के सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को आदेश दिए हैं कि वे सभी कार्य दिवसों पर राजस्व संबंधी पंजीकरण कार्य सुनिश्चित बनाएंगे तथा प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक द्वारा 02 मई, 2020 को जारी आदेशों के अनुरूप तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति निर्धारित करेंगे।
उपायुक्त ने आदेश दिए हैं कि जिला के सभी स्टाम्प विक्रेताओं एवं डाक्यूमेंट राईटर अधिसूचित अवकाश को छोड़कर अन्य सभी दिवसांे पर र्क्फ्यू ढील के समय कार्य कर सकेंगे। पब्लिक नोटरी को पहले ही इस संबंध में छूट प्रदान कर दी गई है। उपरोक्त सभी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उनके पास आने वाले लोगों ने मास्क पहना हो और सोशल डिस्टेन्सिग इत्यादि का पालन हो।
इन आदशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं विधि सम्मत अन्य धाराओं के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।