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सभी प्रकार के सामाजिक आयोजनों के लिए आॅनलाइन पंजीकरण अनिवार्य – डीसी

ऊना / 8 जनवरी / न्यू सुपर भारत

कोविड के बढ़ते मामलों और इसके प्रसार की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजनों पर कुछ बंदिशे लगाई गई हैं। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि विवाह-शादी, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सहित अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए अब आॅनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगी।

उन्होंने बताया कि आयोजक को इसके लिए www.covid.hp.gov.in वैबवाइट पर आवदेन करके पंजीकरण करना होगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के उपरांत ही सामाजिक आयोजन निर्धारित कोविड प्रोटोकाॅल व अन्य हिदायतों के अनुपालना के साथ आयोजित किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों सहित जिला के सभी स्थानों पर लंगर व भंडारों के आयोजन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर लंगर या भंडारे नहीं लगाए जाएंगे।

डीसी राघव शर्मा ने बताया कि शनिवार को जिला के 17 केन्द्रों पर 15 से 18 आयु वर्ग के 1656 विद्यार्थियों एवं बच्चों को कोविड वेक्सीन की प्रथम डोज़ लगाई गई। इनमें सरकारी स्कूलों के 1056, निजी स्कूलों के 243 विद्यार्थियों सहित 361 अन्य लाभार्थी शामिल रहे।

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