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12 फरवरी को सुबह 6 से 11 बजे तक स्वारघाट के समीप गम्भर पुल यातायात सुविधा के लिए बाधित रहेगा

बिलासपुर / 11 फरवरी / न्यू सुपर भारत

जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव पुरहारा, डाकघर कुनीहार, तहसील अर्की जिला सोलन के विजय कुमार की प्रार्थना पत्र के आधार पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को निकालने की अनुमति प्रदान की है। इसके कारण स्वारघाट के समीप गम्भर पुल में 12 फरवरी को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित रहेगी।

उन्होंने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान वाहनों का जाम न लगे तथा आपातकालीन ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी वाहनों की आवाजाही सुचारू चलती रही। उन्होंने बताया कि यदि इस कार्य को करने में अनुमति दी गई अवधि से अधिक समय लिया जाता है तो गाड़ी के मालिक को अतिरिक्त जुर्माना देय करना होगा।

उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा ताकि उपरोक्त निषेध अवधि के दौरान यातायात की आवाजाही बनी रहे। उन्होंने इस अवधि के दौरान भीडभाड़ से बचने और अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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