ऊना / 26 फरवरी / न्यू सुपर भारत
एनजीटी ने अवैध रूप से खनन करने के लिए नए जुर्माने और अवैध खनन मामलों में एफआईआर अनिवार्य करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि अवैध रूप से खनन करने में प्रयोग किए जा रहे परिवहन को जब्त किया जाए|
एनजीटी द्वारा निर्धारित जुर्माने का भुगतान किए बिना किसी भी वाहन को नहीं छोड़ा जाएगा।राघव शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रकार के व्हीकल व उपकरण जैसे जेसीबी, पोकलैन, एक्सावेटर या अन्य मशीनरी जो स्वां नदी में अवैध खनन पाई जाती है तो उसे जब्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अगर एक माह के भीतर वाहन रिहाई के विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता तो वाहन की नीलामी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि संबंधित विभागों द्वारा अवैध खनन पर निर्धारित जुर्माने तथा वाहन जब्त करने के आदेशों की अनुपालना नहीं की जा रही।
उन्होंने संबंधित विभागों को अवैध खनन से हो रहे संपत्ति के नुक्सान को बचाने के लिए उल्लंघन कत्र्ता के विरूद्ध एफआईआर करने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित विभागों द्वारा अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध किसी प्रकार की ढिलाई बरती जाती है तो संबंधित विभागों की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार अथवा एनजीटी के समक्ष निर्धारित की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को एनजीटी के निर्देशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की अपील की।