May 2, 2025

सार्वजनिक जगहों पर “नो मास्क- नो सर्विस” नीति का होगा सख्ती से पालन- उपायुक्त

0

सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जैसी गतिविधियों के लिए लेनी होगी प्रशासन की अनुमति 


आदेश की अनुपालना नहीं होने पर किया जाएगा चालान 

चम्बा / 27 मार्च / न्यू सुपर भारत

जिले में अब नो मास्क- नो सर्विस नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा द्वारा इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के  अलावा राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर जारी हुए हैं। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क आने वाले व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल मास्क पहने हुए व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। 

मंदिरों और बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल को सुनिश्चित बनाने की जिम्मेदारी जिला श्रम अधिकारी और जिला भाषा अधिकारी की तय की गई है। दोनों अधिकारी अनुपालना को लेकर औचक निरीक्षण भी अमल में लाएंगे। आदेश में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बसों और टैक्सियों में केवल उन्हीं व्यक्तियों को सफर करने की अनुमति दें जिन्होंने मास्क पहने हुए होंगे।

सार्वजनिक परिवहन के दौरान भीड़ पर अंकुश रखने के लिए भी कहा गया है। जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और खेलकूद जैसी गतिविधियां केवल प्रशासन की अनुमति के बाद ही हो पाएंगी। जिला के सभी एसडीएम को अपने- अपने कार्य क्षेत्र में इसको लेकर पूरी निगरानी बरतने के लिए कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के  चालान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अनुपालना ना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 के अलावा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के मुताबिक भी कार्रवाई हो सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *