मंडी / 22 जुलाई / न्यू सुपर भारत न्यूज़
उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिला में सामने आए कोरोना संक्रमण के मामलों में मानक प्रोटोकोल के अनुसार कार्रवाई की गई है। बुधवार को मंडी शहर और सरकाघाट क्षेत्र में सामने आए 3 पॉजिटिव मामलों में मरीजों को आईसोलेट करके समर्पित कोविड केयर सेंटर ढांगसीधार में शिफ्ट किया गया है। साथ ही उनके घरों व आसपास के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
प्रशासन का प्रयास है कि कंटेनमेंट जोन जितना व्यवहारिक है उतना ही बनाया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कंटेनमेंट जोन में एक्टिव केस फाईंडिंग प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र में पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आए व्यक्तियों को आईसोलेट कर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। बफर जोन में भी यदि किसी व्यक्ति में वायरस के लक्षण पाए जाते हैं या किसी व्यक्ति के पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने की जानकारी मिलती है तो उनके भी सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल की रिपोर्ट के मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी।
ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कंटेनमैंट जोन में किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी। न कोई कंटेनमैंट क्षेत्र में जा सकेगा और न ही वहां से बाहर आ सकेगा। केवल पुलिस बल, मेडिकल सेवा व अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगे व्यक्ति जो कंटेनमैंट जोन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनकी ही आवाजाही रहेगी। कंटेनमैंट क्षेत्र में लोगों की सुविधाओं के लिए स्वयं सेवक भी तैनात किए गए हैं जो घरद्वार पर लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया करवाएंगे ।
सील नहीं हैं डीसी, एसपी और कोर्ट परिसर
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मंडी में डीसी, एसपी और कोर्ट परिसर सील नहीं किए गए हैं। कॉंटैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया के चलते केवल अनावश्यक आवाजाही को नियंत्रित किया गया है। अत्यावश्यक कार्यों के लिए ऑफिस आने वालों लोगों को कोई पाबंदी नहीं है।
बता दें बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए एक व्यक्ति के कोर्ट व डीसी ऑफिस परिसर में आने की हिस्ट्री सामने आई है।
वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के.शर्मा ने बताया कि मंडी जिला मुख्यालय में कोर्ट वर्क हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप यथावत जारी रहेगा। जिला में साथ ही डिजिटल माध्यमों से विधिक सेवा और हायता प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। कॉंटैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया के चलते वकीलों और लोगों के (अत्यावश्यक मामलों को छोड़ कर) परिसर में प्रवेश को कुछ समय के लिए टालने को कहा गया है।