जिम, सैलुन, सपा, पार्लर, पार्क, नाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है

नारायणगढ़ / 26 मई / न्यू सुपर भारत
एसडीएम डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार व उपायुक्त अम्बाला अशोक कुमार शर्मा के आदेशानुसार नारायणगढ़ व शहजादपुर मार्किट में दुकानें महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की गाइडलाइन अनुसार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल रही है।
उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद मुख्य बाजार में राशन व अन्य फल, सब्जी की दुकानें खोलनें की भी अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि अम्बाला चौंक/महाराजा अग्रसेन चौंक से परशुराम चौंक यानि की मण्ड़ी रोड़ की दोनों तरफ की दुकानें मार्किट की ही दुकानें मानी जाएगीं। चूंकि वहां 5 से ज्यादा दुकानें साथ-साथ है। इसलिए ये दुकानें भी सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेगीं। उन्होने बताया कि डेरी खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सायं को 5 बजे से सायं 7 बजे तक ही खुल सकती है।
उन्होंने कहा कि जिम, सैलुन, सपा, पार्लर, पार्क तथा नाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। गली मौहल्ले में स्थित कंफ्ैशनरी, हलवाई व राशन की दुकानें रात 9 बजे तक खोली जा सकती है। हुड्डा सैक्टर 4, कुल्लडऱपुर रोड़ का मार्किट, एचएलआरडीसी, आहलुवालिया चौंक का मार्किट, हुसैनी रोड मार्किट ये सभी मार्किट सुबह 7 से 12 बजे तक ही खुलेगीं।
होटल, ढाबा व रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक केवल होम डिलीवरी के लिए ही खुलेगें। यदि किसी होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट पर भीड़ पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगीं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यु रहेगा। गाइडलाइन की यदि कोई उल्लंघना करता पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।