एमडीयू की परीक्षा के लिए जिला में धारा 144 लागू

झज्जर / 16 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
जिलाधीश एवं उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा संचालित यूजी व पीजी परीक्षा के लिए झज्जर जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है।
जिला में यह आदेश आगामी 29 सितंबर तक परीक्षा के दौरान तक जारी रहेंगे। जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकान बंद रखने, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व बिना उद्देश्य एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।