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अब जिला में रात को दस बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे

झज्जर / 18 अप्रैल / न्यू सुपर भारत

जिलाधीश कैप्टन शक्ति  सिंह  ने   जिला में रात्रि दस बजे के बाद जनहित में  डीजे बजाने पर धारा 144 के तहत पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में बताया गया है कि आमतौर पर देखने में आ रहा है कि रात्रि के समय दस बजे के बाद डीजे बजाया जाता है और नागरिक अपने वाहनों पर बड़े -बड़े स्पीकर लगाकर तेज आवाज में गाने इत्यादि बजाते हैं,जिससे छोटे बच्चों,बुर्जुगों,गर्भवती महिलाओं और पशुओं को काफी परेशानी होती है,वहीं जिलाभर में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना बनी रहती है।

उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रात्रि दस बजे के बाद डीजे बजाने और टै्रक्टर आदि पर स्पीकर लगाकर तेज ध्वनि में गाने बजाने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में संबंधित तहसीलदार,नायब तहसीलदार,बीडीपीओ,ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी रहेगी।

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