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मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जिलाधीश ने ड्रोन व ग्लाइडर की उड़ान पर लगाया प्रतिबंध

फतेहाबाद / 20 जनवरी / न्यू सुपर भारत

जिलाधीश जगदीश शर्मा ने टोहाना उपमंडल के गांव बिढ़ाई खेड़ा में 23 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दौरा प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से हैलीपेड, रेस्ट हाउस व जनसभा स्थल की 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगाते हुए किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन/पैराग्लाइडर आदि का उपयोग व उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेशों की अवहेलना में दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को टोहाना उपमंडल के गांव बिढ़ाईखेड़ा में मधुर मिलन समारोह प्रगति रैली कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टिगत से हैलीपेड, रेस्ट हाउस व जनसभा स्थल की पांच किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन, ग्लाइडर आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।

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