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जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से जिले मेें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभाओं व विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण तौर पर पाबंदी

होशियारपुर / 15 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने धारा 144 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत जिले में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभाओं व विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ विवाह व अंतिम संस्कार के मौके क्रमवार 30 व 20 व्यक्ति एकत्र हो सकते हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर अनलॉक-4 के अंतर्गत पंजाब सरकार के निर्देशों पर यह हिदायत जारी की गई है ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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