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तीन निर्दलीय विधायकों को लेकर हाई कोर्ट का फैसला

शिमला / 8 मई / न्यू सुपर भारत ///

हिमाचल प्रदेश के तीन निर्दलीय विधायकों को अभी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को उनकी याचिका पर फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने निर्दलीय विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कोर्ट से ही इस्तीफा स्वीकार करने को कहा था. हाई कोर्ट द्वारा इस याचिका पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने की। दूसरी ओर, इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर दोनों जजों की राय अलग-अलग है और मामला अब राय के लिए तीसरे जज के पास भेजा जा सकता है। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले की जानकारी हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने दी.

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