Site icon NewSuperBharat

जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड कर जीतें 10 हजार से एक करोड़ का इनाम : डीसी

झज्जर / 04 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

यदि आप अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खरीदे गए सामान के बिल के माध्यम से इनाम जीतना चाहते हैं तो सरकार की यह योजना आपके काम की है। सरकार की ओर से लागू की गई ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ योजना के तहत आमजन 200 रुपए या इससे अधिक का जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड कर एक करोड़ रुपए का इनाम जीत सकते हैं। योजना का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और आम लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि वे दुकानदार से खरीदे गए सामान का बिल अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने व्यापारियों से भी आह्वान किया कि वे ग्राहकों को बिल अवश्य दें। उन्होंने बताया कि सरकार ने ग्राहकों को प्रोत्साहित करने और जीएसटी बिलों में बढ़ोतरी के लिए के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू की है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने वाले नागरिकों को जीतने पर एक करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मेरा बिल मेरा-अधिकार योजना के तहत लोगों को एक करोड़ इनाम के साथ कई और ईनाम भी मिलेंगे। इस योजना में हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी। ये 800 लोग वे होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का ईनाम मिलेगा। इन 800 लोगों के अलावा सरकार द्वारा 10 ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जिन्हें इनाम स्वरूप 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक करोड़ रुपये की राशि का लाभ 2 लोगों को मिलेगा।

एक यूजर महीने में 25 बिल कर सकता है अपलोड
डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल उन ही व्यापारियों को मिलेगा जो तिमाही आधार पर जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इसके लिए व्यापारियों को मेरा बिल मेरा अधिकार के एप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा वे वेबडॉटमेराबिलडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटआईएन पर भी जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। व्यापारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 200 रुपए का जीएसटी बिल अपलोड करना होगा।

योजना का लाभ पाने के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार के एप को डाउनलोड करना होगा या वेबडॉटमेराबिलडॉटजीएसटीडॉटजीओवीडॉटआईएन पर जा सकते है। इस योजना में एक यूजर महीने में केवल 25 जीएसटी बिल अपलोड कर सकता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटीआईएन इनवाइस नंबर, बिल का अमाउंट टैक्स अमाउंट और दिनांक आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाता है उसे अपना पैन नंबर, आधार नंबर बैंक अकाउंट की जानकारी मेरा बिल-मेरा अधिकार के एप पर अपलोड करनी होगी।

Exit mobile version