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जिलाधीश ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट किए नियुक्त

फतेहबाद / 24 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़

जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने नये कृषि बिल तीन (अध्यादेश) के विरोध में भारतीय किसान यूनियन/किसान संगठनों व अन्य संगठनों द्वारा 25 सितंबर (शुक्रवार) को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी अप्रिय घटना को रोकने हेतू ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिलाधीश ने आदेश जारी कर प्रशासनिक अधिकारियों को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए उनके साथ पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया है।

जारी आदेशों में जिलाधीश डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने तहसीलदार विजय कुमार को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए उनके साथ थाना प्रबंधक शहर फतेहाबाद को ड्यूटी पर नियुक्त किया है। इसी प्रकार से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जीएम डीआईसी ज्ञानचंद के साथ थाना प्रबंधक सदर फतेहाबाद को, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तहसीलदार प्रकाश चंद के साथ थाना प्रबंधक शहर टोहाना को, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बीडीपीओ नरेन्द्र सिंह के साथ थाना प्रबंधक सदर टोहाना को, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उप तहसीलदार भजनदास के साथ थाना प्रबंधक शहर रतिया को, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट एसडीओ सुखविंद्र सिंह के साथ थाना प्रबंधक सदर रतिया को, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उप तहसीलदार राजेश गर्ग के साथ थाना प्रबंधक भूना को, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लोक निर्माण विभाग के एसडीओ रामफल के साथ थाना प्रबंधक जाखल को, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उप तहसीलदार गोपीचंद के साथ थाना प्रबंधक भट्टू कलां तथा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बीडीपीओ विनय कुमार के साथ थाना प्रबंधक यातायात को ड्यूटी पर नियुक्त किया है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद ने सूचित किया है कि नये कृषि बिल तीन (अध्यादेश) के विरोध में भारतीय किसान यूनियन/किसान संगठनों व अन्य संगठनों द्वारा 25 सितंबर (शुक्रवार) को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस संबंध में जिला फतेहाबाद में किसी शरारती तत्व द्वारा कानून एवं व्यवस्था को भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

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