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जिला में सीडीएलयू, सिरसा की अंडर ग्रेजुएट परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

फतेहाबाद / 20 मई / न्यू सुपर भारत

जिलाधीश मनदीप कौर ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा द्वारा जिला में 23 मई से 28 जून तक आयोजित करवाई जाने वाली अंडर ग्रेजुएट (यूजी) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिलाधीश ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है।

जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आग्रेय अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। जिलाधीश मनदीप कौर द्वारा जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।

इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकाने, एजुकेशनल कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

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