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आदर्श आचार संहिता के दौरान हथियार लेकर चलने पूर्ण प्रतिबंध

मंडी 17 मार्च।

लोकसभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए जिले भर में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।


 इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अपूर्व देवगन  ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक  किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाईसैंस धारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे।  


 कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वह खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएसन के सदस्य हैं के खेलों में भाग लेने पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 

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