पांच से अधिक ग्राहकों को दुकान के अंदर इकट्ठा ना होने दे : एसडीएम नूरपुर
*अनलॉक-1 के दौरान रहे संतर्क़ व बरतें विशेष सावधानियां
नूरपुर / 3 जून / पंकज
एसडीएम डॉ सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि पहली जून से अनलॉक-1 के लागू होने के पश्चात प्रदेश सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन सहित अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्फ्यू के समय में 14 घण्टे की छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के नियमों में कई रियायतें प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा अभी बरकरार है जिस कारण सभी लोगों को इसकी गंभीरता को देखते हुए विशेष सावधानियां व सतर्कता बरतते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है।
उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 60 प्रतिशत सवारियों की क्षमता के साथ प्रातः 7 बजे से सांय 7 बजे तक संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के समय मे ढ़ील के दौरान किसी भी व्यक्ति को राज्य के भीतर यात्रा करने सहित दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। जबकि ज़िला से दूसरे राज्य में जाने तथा वापस आने के लिए पास लेना जरूरी होगा।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग जरूरी हो तभी घर से बाहर यात्रा पर निकले। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग तथा व्यक्तिगत स्वच्छता को सुनिश्चित बनाना जरूरी होगा । उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकानदारों का दायित्व है कि वे एक समय में 5 से अधिक ग्राहकों को दुकान के अंदर इकठ्ठा न होने दें व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।