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जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

होशियारपुर / 10 अप्रैल / एन एस बी न्यूज़

जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने आज आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला होशियारपुर(शहरी/ ग्रामीण) में आते समूह सरकारी/ प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थाओं में ओ.पी.डी. की सुविधा देने, डाइगनोस्टिक लैब/ लैबारेट्री, नशा छुड़ाओ केंद्र व नर्सिंग होम को खोलने की छूट दी गई है।

आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह संस्थाएं ओ.पी.डी. के दौरान आम बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों के अलावा कोरोना वायरस के संदिज्ध मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरा सहयोग देंगी। इस संबंधी अन्य आदेश पहले की तरह ही रहेंगे।

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