उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिलासपुर पंकज राय ने जिला में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए आदेश पारित

बिलासपुर / 28 सितम्बर / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिलासपुर पंकज राय ने जिला में कोविड-19 के मामालों और उच्च सकारात्मक दर में वृद्धि तथा कोविड एसओपी के पालन और सैपलिंग के प्रति लोगों के अनिच्छुक व्यवहार के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए गए।
इस आदेशों के अनुसार किसी भी गांव में एक बार में तीन या इससे अधिक एक्टिव केस होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे गांव का पूरा सैंपल लेना अनिवार्य रुप से सुनिश्चित किया जाना है। जनता द्वारा इस सैपलिंग प्रक्रिया में असहयोग की स्थिति में पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता।
इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा धारा 188 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिला बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा अगले आदेश तक लागू रहेगा।