हमीरपुर / 30 मई / न्यू सुपर भारत
कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं राज्य कार्यकारी समिति के निर्देशों के अनुरूप जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने हमीरपुर जिला में पूर्व में जारी सभी पाबंदियां 7 जून, 2021 को प्रातः 6.00 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार 31 मई, 2021 को प्रातः छह बजे से कुछ नए संशोधन भी लागू हो जाएंगे। जिला में अब सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें एवं बाजार प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार व रविवार को केवल फल-सब्जियों एवं दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए पंजीकृत दुकानें ही प्रातः 9.00 बजे से दोपहर बाद 2.00 तक खुली रखी जा सकेंगी। इन दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें शनिवार व रविवार को पूर्णतया बंद रहेंगी जिनमें किरयाना, हलवाई, मिठाईयों की दुकानें, भुजिया व बेकरी इत्यादि भी बंद रहेंगी। अनुमति प्राप्त अवधि में दुकानदार एवं खरीददार दोनों को ही कोविड-19 नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
दवाईयों एवं कैमिस्ट की दुकानों को खोलने के लिए समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी। होटल, ढाबों, रेस्तरां एवं अन्य खान-पान की दुकानों में लोगों को बैठने की मनाही होगी। यहां से केवल घर पर आपूर्ति या पैक्ड भोजन इत्यादि ले जाने की सुविधा ही प्रदान की जा सकेगी। यह सभी पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप ही संचालित होंगी।
जिला में स्थित सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, स्वायतशासी संस्थाओं के कार्यालय 30 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। जहां कर्मचारी संख्या 4 तक है, ऐसे अकेले कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष रोस्टर तैयार करेंगे और कार्य स्थल पर सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे। विशेष रूप से सक्षम, गर्भवती/धात्री महिलाओं को कार्यालय आने से छूट रहेगी और वे घर से ही कार्य करेंगे। घर से कार्य करने वाले कर्मचारी बुलाए जाने पर सीमित अवधि में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे।
जिला में स्थित सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
इन कर्फ्यू आदेशों की अवहेलना करने पर विभिन्न नियम एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है