May 3, 2025

कोरोना कर्फ्यू की अनुपालना के लिए जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश, 7 मई प्रातः से 17 मई प्रातः तक जिला में लागू रहेगा “कोरोना कर्फ्यू”

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हमीरपुर / 06 मई / न्यू सुपर भारत

कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को नियंत्रित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देशों की अनुपालना में जिला दण्डाधिकारी देबश्वेता बनिक ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसारः

1. 7 मई, 2021 की सुबह 6 बजे से 17 मई, 2021 की सुबह 6 बजे तक “कोरोना कर्फ्यू” रहेगा। कर्फ्यू मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए है।

2. इस अवधि के दौरान, उपलब्धता के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओऱ से समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर टीकाकरण जारी रहेगा। पात्र व्यक्ति, जिसे विभाग द्वारा टीका लगाने के लिए सलाह दी गई है कि उन्हें अपने वाहन/टैक्सी/ऑटो रिक्शा से टीका केंद्रों तक यात्रा करने की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

3. कोविड-19 के लिए परीक्षण करने के इच्छुक/आवश्यक व्यक्तियों को दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपने वाहनों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा में नामित सरकारी/निजी कोविड-19 परीक्षण केंद्रों की यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

4. कर्फ्यू की अवधि के दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों की सभा को गैर-कानूनी माना जाएगा।

5. इस दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही विवाह/अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में जिला प्रशासन की अनुमति से शामिल होने की छूट दी जाएगी।

6. सरकारी और निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। 

7. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अब 31 मई, 2021 तक बंद रहेंगे। हालाँकि, केवल MBBS (4th और 5th वर्ष), BDS (4th वर्ष), नर्सिंग कक्षाएं (3 वर्ष) जारी रहेंगी। राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं को संबंधित विभागों द्वारा मामले के आधार पर अनुमति दी जाएगी और उन्हें सभी संबंधित प्राधिकारियों को इस बारे में सूचना देनी होगी।

8. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाज़ारों, जिम (व्यायामशालाओं), स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और संबंधित गतिविधियों से संबंधित इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे।

9. शराब की दुकानें/वेंड, अहाता, बार आदि बंद रहेंगे।

निजी/सिविल सोसायटी क्षेत्र के कार्यालय:

निजी/कॉरपोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे और ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे।

सामान्य मार्गदर्शन:

सभी अंतर-राज्य आवागमन करने वाले यात्रियों को प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।

COVID-19 प्रबंधन के लिए सामान्य निर्देशः

COVID-19 प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सामान्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगाः

i. फेस कवरिंग/मास्क: सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में और सार्वजनिक परिवहन में फेस कवर/ मास्क पहनना अनिवार्य है।

ii. शारीरिक दूरी: सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए।

iii. सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय होगा, और ऐसा करने पर कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार निर्धारित दण्ड अदा करना होगा।

iv. सार्वजनिक स्थान पर पान, गुटका, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है।

अति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षणः

निम्न श्रेणियों के लोगों को आवश्यक व स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को छोड़कर बाहरी आवाजाही न करने की सलाह दी जाती हैः

।. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।

ii. सह-रुग्णता वाले व्यक्ति।

iii. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे

आदेशों के अनुसार छूट योग्य एवं आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियो को जिला के भीतर आवाजाही के लिए अलग से कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ऐसे कर्मियों को कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करनी होगी और यात्रा के दौरान अपने साथ कार्य से संबंधित आवश्यक दस्तावेज रखने होंगे और मांगे जाने पर यह नियम लागू करने वाले प्राधिकरणों को दिखाने होंगे।   

दंड के प्रावधान

कोई भी व्यक्ति जो इन उपरोक्त उपायों का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और COVID-19 विनियम 2020  के अनुसार कानूनी कार्रवाई के अलावा आईपीसी की धारा 188 और और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों और एचपी पुलिस अधिनियम, 2007 धारा 111 (जो धारा 114 और 115 के साथ पढ़ते हैं) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कोरोना कर्फ्यू के दौराननिम्नलिखित गतिविधियों को सरकार द्वारा जारी सामाजिक दूरी और COVID सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के पालन के अधीन अनुमति रहेगी:

सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) सुचारू रहेंगी जैसे:

।. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन सुविधाएं।

ii. डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फ़ार्मेसी, जनऔषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें।

iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र।

iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधान को अंजाम देने वाले संस्थान।

v. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन व दवा की बिक्री और आपूर्ति।

vi. अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जो आवश्यक सेवाओं के प्रावधान या COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के अंतर्गत आते हैं, जैसे होम केयर प्रदाता, डायग्नोस्टिक्स, अस्पतालों में सेवा प्रदान करने वाली आपूर्ति श्रृंखला फर्म।

vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन, उनके पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती की विनिर्माण इकाइयाँ।

viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा/स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण।

वित्तीय क्षेत्र में निम्नलिखित सेवाएं जारी रहेंगी:

i. बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता (BCS), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां।

ii. बीमा कंपनियां।

iii. नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (NBFC) जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFCs) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (NBFC-MFI) शामिल हैं, न्यूनतम स्टाफ के साथ खुले रहेंगे।

iv. सहकारी साख समितियां।

उपरोक्त कार्यालयों में न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने का प्रयास किया जाना चाहिए और उन्हें जहां भी संभव हो, घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ये सार्वजनिक सुविधायें रहेंगी उपलब्धः

i. तेल और गैस क्षेत्र का संचालन जैसे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि जिसमें उत्पादों का परिवहन, वितरण, भंडारण और खुदरा शामिल है।

ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण।

iii. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।

iv. राज्य में नगरपालिका, स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में उपयोगिताओं का संचालन।

v. उपयोगिताओं का संचालन, जिसमें वाहनों और कर्मियों की आवाजाही, जो दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में सेवारत हों, जिसमें दूरसंचार टॉवर का रखरखाव व प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज की सुविधा शामिल है।

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानजैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

i. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के राशन डिपो और पड़ोस/सड़क/गली के किनारे की दुकानें, भोजन, किराने का सामान, फलों और सब्जियों, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु फीड और चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों से संबंधित प्रतिष्ठान परिवहन, भंडारण और संबंधित गतिविधियों सहित खुले रहेंगे। ये प्रतिष्ठान सभी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। दवाईयों     की दुकानें एवं चिकित्सा उपकरण बेचने वाली दुकानें सायं 6 बजे के बाद भी खुली रह सकेंगी।

ii. पर्यटन विभाग द्वारा पहले से जारी SOP के अनुसार होटल, रेस्तरां और ढाबे संचालित होंगे।

iii. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सामान/सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/ऑपरेटरों द्वारा होम डिलीवरी सेवाएं जारी रहेंगी।

iv. खाद्य और किराने की वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

v. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।

vi. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।

vil पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस, खुदरा और भंडारण आउटलेट।

viii. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।

ix. ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार से स्वीकृति प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर (CSCS) खुले रहेंगे।

x. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।

xi. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव के लिए प्रदत्त निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधा प्रबंधन सेवाएं।

xii. संगरोध सुविधाओं के लिए उपयोग किए गए/स्थापित किए गए प्रतिष्ठान।

xiii. निर्माण से संबंधित उपकरण और आपूर्ति जैसे कि सीमेंट, लोहे की छड़, चिप्स से जुड़ी इत्यादि की दुकानें।

परिवहन:

i. अंतर-राज्य और इंट्रा-राज्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50% क्षमता के साथ और परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए एसओपी के अधीन जारी रहेंगी।

ii. हवाई यात्रा, बस या रेलवे द्वारा राज्य की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।

iii. वस्तुओं व कार्गो (अंतर और इंट्रा स्टेट) की लोडिंग/अनलोडिंग व परिवहन की अनुमति होगी।

iv. सभी मालवाहक (चाहे लोड हो या अनलोड) को आवागमन की अनुमति होगी।

v. मान्य आईडी कार्ड वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को SOP और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति दी जाएगी।

vi. सरकारी, स्थानीय निकायों या आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल अधिकृत संगठनों से संबंधित सभी वाहनों को आवजाही करने की अनुमति दी जाएगी।

vii. अंतर्देशीय और निर्यात के लिए संलग्न माल/कार्गो को अंतर और बाह्य आवागमन की अनुमति रहेगी।

viii. सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।

ix. आकस्मिक स्थिति में निजी वाहनों को COVID उपयुक्त व्यवहार व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

कृषिबागवानीपशुपालन और संबंधित सभी गतिविधियां पूरी तरह से कार्यात्मक रहेंगी।

i. खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन, बुवाई, नर्सरी तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेसिंग, प्रसंस्करण और पैकिंग आदि की अनुमति रहेगी।

ii. कृषि/बागवानी/फ्लोरिकल्चर से संबंधित कोई अन्य गतिविधियाँ जैसे खरीद, वितरण, पैकेजिंग, गोदाम, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक, कीटनाशक आदि से निपटने वाली दुकानें खुली रहेंगी।

iii. परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध और दूध उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री की अनुमति होगी।

iv. पोल्ट्री फार्म और हैचरी, मछली पालन और पशुधन, कृषि गतिविधियों सहित पशुपालन फार्मों का संचालन जारी रहेगा।

नीचे सूचीबद्ध उद्योग एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी और निजी दोनों) खुले रहेंगेः

i. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थापित सभी उद्योग मानक संचालन प्रक्रिया और कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए खुले रहेंगे।

ii. उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यक्षेत्र में स्थापित उद्योगों में SoP का सख्ती से पालन किया जाए। उद्योग/औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट कार्यालय प्रमुख इस संबंध में नियमित रूप से उपायुक्त को जानकारी देंगे।

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी:

i. सभी निर्माण गतिविधियां, अनुबंध कार्य एवं इससे संबद्ध वाहन/मजदूरों को साइटों पर काम करने एवं आने-जाने की अनुमति होगी।

ii. सरकारी एवं निजी निर्माण स्थलों में कर्मियों एवं वाहनों की आवाजाही के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके।

नीचे वर्णित भारत सरकार के कार्यालयइसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय खुले रहेंगे:

i. रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां (IMD, SASE और CWC), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेलवे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भारतीय खाद्य निगम (FCI), एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र (एनवाईके) या कोई भी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित या COVID के प्रबंधन में सहायता करते हैं, न्यूनतम क्षमता के साथ खुले रहेंगे और अधिकतर घर से काम को प्रोत्साहित करेंगे।

राज्य सरकार के ये कार्यालयउनके स्वायत्त निकाय और स्थानीय निकाय खुले रहेंगे:

i. पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाओं, आपदा प्रबंधन, जेल, नगरपालिका सेवाओं के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगे। इसके अलावा लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग सभी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे।

ii. जिला प्रशासन और ट्रेजरी (महालेखाकार के क्षेत्र कार्यालयों सहित) न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। हालांकि, सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।

iii. वन कार्यालय: चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्यजीव, जंगलों में अग्निशमन, जल रोपण के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक कर्मचारी/कार्यकर्ता, पैट्रोलिंग और उनके आवश्यक परिवहन, वन कार्यालय में वानिकी वृक्षारोपण और सिल्विकल्चर ऑपरेशन सहित संबंधित गतिविधियाँ जारी रहेंगी।

iv. राज्य सरकार के अन्य सभी विभाग इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। अधिकारी और कर्मचारी घर से काम करेंगे और अपने नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना स्टेशन (कार्यस्थल) को छोड़कर नहीं जाएंगे।

v. विकलांग व्यक्ति, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, सह रुग्णता वाले व्यक्ति घर से काम करेंगे।

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