May 5, 2025

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को लेकर ऑटोमोबाइल डीलर्स किए जागरूक ***परिवहन विभाग चम्बा ने जनजागरूकता के लिए किया हस्ताक्षर अभियान आरंभ

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चम्बा / 05 फरवरी  / राजन चब्बा         

परिवहन विभाग चम्बा द्वारा 32वें सड़क सुरक्षा माह के अंर्तगत आरटीओ कार्यालय चम्बा में ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा ओंकार सिंह ने की। उन्होंने सभी ऑटोमोबाइल डीलर्स को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन की बिक्री करने पर चालक को एक उत्तम क्वालिटी का हेलमेट अवश्य दें। साथ ही उन्हें हेलमेट के लाभ भी जरूर बताएं।

उन्होंने कहा कि सभी डीलर्स वाहनों की बिक्री करने पर वाहन मालिकों को प्रत्येक यातायात नियम बताएं। उन्हें सीट बेल्ट पहनने, वाहनों के सभी दस्तावेज पूर्ण रखने, तेज गति व लापरवाही से वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय राहगीरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन न सुनने आदि के प्रति भी सचेत करें। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी प्रदान करते हुए नियमों की अवहेलना करने पर दिए जाने वाले दंड का भी उल्लेख किया। इस दौरान उपस्थित सभी डीलर्स ने सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने की बात भी कही।

कार्यशाला के उपरांत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से रोजाना लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को यातायात नियमों के प्रति सचेत करना है ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। इस अवसर पर करीब 40 ऑटोमोबाइल डीलर्स सहित आरटीओ कार्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

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