Site icon NewSuperBharat

गेहूं व अन्य फसली अवशेष जलाने पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध

फतेहाबाद / 1 अप्रैल / न्यू सुपर भारत


जिला की सीमा के भीतर गेहूं व अन्य फसलों की कटाई के बाद बचने वाले तूड़ी व अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधीश प्रदीप कुमार ने धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेशों में कहा है कि गेहूं व अन्य फसलों के अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य सहित अन्य संपत्ति की भी हानि होती है। इसलिए जिला के सीमा के भीतर ये अवशेष जलाने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि किसान अवशेषों को न जलाकर पशुओं के लिए तूड़ा आदि बनवाए ताकि चारे में कमी न आए।


जिलाधीश ने कहा कि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत दंड का भागी होगा। ये आदेश आगामी 31 मई तक प्रभावी रहेंगे।

Exit mobile version