समीरपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत जागरुकता शिविर आयोजित

हमीरपुर / 09 अगस्त / न्यू सुपर भारत
तहसील कल्याण अधिकारी भोरंज के सौजन्य से ग्राम पंचायत समीरपुर में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत एक दिवसीय जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता ग्राम पंचायत प्रधान चंद्रमोहन ने की। शिविर में पंचायत के समस्त जनप्रतिनिधियों सहित लगभग 150 लोगों ने भाग लिया।
इस अवसर पर पंचायत प्रधान ने कहा कि समाज के समस्त जातियों के लोगों को किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल-कालेज समारोह एवं सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। इस संबंध में यदि कोई अशोभनीय या अभद्र व्यवहार करता है तो उसे सजा का प्रावधान है।
कार्यक्रम के दौरान तहसील कल्याण अधिकारी बलदेव सिंह चंदेल ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम-1989 के अंतर्गत किए गए विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लोगों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से भी अवगत करवाया तथा पात्र लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर बीडीसी सदस्य अनीता गथानिया और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।