May 3, 2025

पीएम फसल बीमा योजना के तहत 15 दिसंबर तक करें आवेदन

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ऊना / 7 दिसंबर / न्यू सुपर भारत

मौसमी विषमताओं से फसल के संभावित नुकसान से किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई हेतु सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वित की है। यह जानकारी देते हुए उपनिदेशक कृषि विभाग ऊना अतुल डोगरा ने बताया कि फसलों के नुकसान की भरपाई करने हेतू किसान 15 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करवाना सुनिश्चित कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल के लिए किसान को 18 रूपये प्रति कनाल प्रीमियम अदा करने पर 1200 रूपये प्रति कनाल बीमित राशि प्राप्त होगी। जबकि 450 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम अदा करने पर 30000 रूपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि प्राप्त होगी।

उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने पहले से बैंकों से कृषि ऋण ले रखा है, वे बैंकों के माध्यम से बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित रहेंगे। जबकि जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें 8 दिसंबर तक अपना घोषणा पत्र स्वयं बैंक में देना अनिवार्य है। गैर ऋणी किसान अपना आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भूमि की फरद, स्व-सत्यापित फसल प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी लोक मित्र केन्द्र एवं पोर्टल के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। 

अतुल डोगरा ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसल की पैदावार में कमी होने पर, जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना व आसमानी बिजली से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसल के नुकसान पर,  फसली कटाई के 14 दिनांक तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई कटी फसल का चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा, बे-मौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि के अलावा कम वर्षा अथवा विपरीत मौसम की परिस्थितियों के कारण फसल न बीजी जाने पर इन योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को क्लेम दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि किसान को फसल के पहुंचे नुकसान की जानकारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी (कृषि विभाग) को देनी होगी। उन्होंने बताया कि किसान को टोल फ्री नंबर 1800116515 टेलीफोन संपर्क 0177-2671911 या ईमेल (तवण्बींदकपहंती/ंपबवपिदकपंण्बवउ) पर संपर्क करके नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर देनी होगी।

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