June 18, 2024

रिश्वत लेने और देने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतू उड़न दस्ते गठित

0

ऊना / 18 मार्च / न्यू सुपर भारत

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध  कार्रवाई करने हेतू उड़न दस्ते गठित कर दिए गए हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करे और यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उसे जिला स्तर पर स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नम्बर 1950 पर शिकायत की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्मान या दोनों से दण्डित किया जाएगा। 

जतिन लाल ने बताया कि जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो उसको एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला ऊना के सभी संवाददाता समाचार पत्रों को निर्देश दिए है कि वह जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में गठित एमसीएमसी केे पूर्व प्रमाणीकरण के बिना राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या किसी अन्य संस्था से प्राप्त राजनीतिक प्रकृति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन को न प्रकाशित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *