कोविड नियंत्रण को लेकर मंडी जिले में लागू रहेंगी कुछ पाबंदियां

मंडी / 6 जनवरी / न्यू सुपर भारत
हिमाचल में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लगाए कुछ प्रतिबंधों के दृष्टिगत मंडी जिला प्रशासन ने भी जिले में लागू पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी अरिंदम चौधरी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। जिले में ‘नो मास्क-नो सर्विस’ नीति लागू रहेगी।
मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल इत्यादि बंद व खुली जगहों पर सभी तरह के सार्वजनिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही किए जा सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन अनिवार्य होगा। जिले में सभी इनडोर खेल परिसर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम तथा लंगर आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी होटल व रेस्टोरेंट कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलेंगे।
धार्मिक व पूजा स्थलों पर लंगर की सुविधा बंद रहेगी। जिला दण्डाधिकारी ने सभी जिला वासियों से इन आदेशों का अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने जिला वासियों से कोविड अनुरूप व्यवहार का पूरा पालन करने और कोवड से बचाव को सतर्क रहने, सावधानी बरतने और मास्क, दो गज की दूरी व हाथों की स्वच्छता के उपायों को आदत बनाए रखने का अनुरोध किया।