25 जुलाई को सुबह 5 से 11 बजे तक राजघाटी से नेरी होते हुए जुखाला सड़क यातायात के लिए रहेगा वैकल्पिक मार्ग

बिलासपुर / 23 जुलाई / न्यू सुपर भारत
जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25 जुलाई को प्रातः 5 बजे से 11 बजे के बीच गांव डगसेच, तहसील सदर जिला बिलासपुर में हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन को उठाने की अनुमति देते हुए बताया कि इस समयावधि के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।
इस दौरान यातायात की आवाजाही के लिए राजघाटी से नेरी होते हुए जुखाला सड़क वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग रहेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान यातायात जाम न लगे तथा आपातकालीन ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी की सुचारू आवाजाही चलती रहे। उन्होंने बताया कि यदि इस कार्य को करने में अनुमति अवधि से अधिक समय लिया जाता है तो गाड़ी के मालिक को अतिरिक्त जुर्माना देय करना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बिलासपुर को जिला बिलासपुर के सभी सीमेंट कारखानों और ट्रक यूनियनों के साथ-साथ आसपास के जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्य करना होगा ताकि उपरोक्त निषेध अवधि के दौरान यातायात की आवाजाही बनी रहे।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान भीडभाड़ से बचने और अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रकों के साथ अन्य वाहनों की आवाजाही के लिए दारलाघाट और ब्रहमपुखर चैक जंक्शन तथा निश्चित स्थान पर रोकना सुनिश्चित करें।उन्होंने लोगों से इस कार्य के सुचारू रुप से पूरे करने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की है।