*सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन आम जनमानस की आवाजाही पर रोक
धर्मशाला / 21 मार्च / एन एस बी न्यूज़
उपायुक्त कांगड़ा ने आज यहां बताया कि भारत सरकार ने कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसके दृष्टिगत कांगड़ा जिला में धारा-144 लागू करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं इसके तहत अब चार से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को समारोह, रैली, वर्कशाप तथा धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने तथा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग की दुकानों में कार्य बंद रहेगा। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चार से ज्यादा व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इन आदेशों के बाद निजी बसें भी निर्धारित रूटों पर नहीं जा सकेंगी।
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन इसमें आम जनमानस की आवाजाही पर रोक रहेगी तथा स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे किसी भी तरह का शैक्षणिक कार्य स्कूलों में नहीं होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। अस्पताल, क्लीनिक इत्यादि खुले रहेंगे। मूवमेंट आफ मेजिस्ट्रेट, पुलिस टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट टीम एंबुलेस सेवा तथा आवश्यक खाद्य सामग्री को ले जाने पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 25 प्रतिशत तक सीटें भरकर ही निर्धारित रूट पर जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग, शहरी विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदिक विभाग नियमित तौर पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-269, 270 तथा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत आदेश पारित: जिला दंडाधिकारी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कांगड़ा ने कोरोना से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना के प्रभावितों के संपर्क में आए तथा कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों की सर्विलेंस पर्सनल द्वारा मार्किंग सुनिश्चित की जाएगी। उसमें क्वांरटीन की दिनांक भी अंकित किया जाना जरूरी है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी कोरोना संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति द्वारा सर्विलेंस पर्सनल के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर आईपीसी की धारा-269, 270 एवं आपदा प्रबंधन एक्ट 205 की धारा -51 के तहत सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई भी कोरोना संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति जिसे सेल्फ क्वारटीन के लिए कहा गया है अगर वो निर्देशों की अनुपालना नहीं करता है तो उसे अस्थाई क्वारंटीन केंद्र में शिफ्ट भी किया जा सकता है तथा शिफ्ट होने से इनकार करने पर आईपीसी की धारा-269, 270 एवं आपदा प्रबंधन एक्ट 205 की धारा -51 के तहत भी सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
जनता कर्फ्यू में सहभागिता करें सुनिश्चित: उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि वैश्विक महामारी के कहर से बचाव के लिए रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के तहत सभी नागरिकों से प्रातः सात बजे से रात नौ बजे तक अपने अपने घरों में रहने का आग्रह किया गया है ताकि संयम और संकल्प के साथ हम सब संकट से निकल सकें। उन्होंने कहा कि पांच बजे सांय चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वचछता कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए घर के दरखाजे या बालकानी से थाली , ताली बजाकर उनका धन्यवाद करने का आग्रह भी किया गया है।