फोक मीडिया कलाकारों ने दी सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी
फोक मीडिया कलाकारों ने दी सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी
ऊना, 16 जुलाई :
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सौजन्य से फोक मीडिया कलाकार अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसके तहत विकास खंड बंगाणा की ग्राम पंचायतों जोल और सोहारी में आर.के. कला मंच, चिंतपूर्णी के कलाकारों ने गीत-संगीत तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। कलामंच के कलाकारों ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वांछित सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। कला जत्था प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर सूचना के विवरण के साथ निर्धारित शुल्क दस रूपए की राशि का पोस्टल आर्डर जमा करके संबंधित विभाग, संस्थान अथवा निगम से सूचना प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि अर्थात 30 दिनों के भीतर आवेदक को उपलब्ध करवानी होती है और समय पर सूचना न देने की सूरत में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जुमार्ना अदा करने का प्रावधान भी है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सोहारी के प्रधान पवन कुमार सहित स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।